CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक पर 1 लाख का जुर्माना और पूरे दिन कोर्ट में बैठना पड़ेगा

मुजफ्फरपुर मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था कि जांच कर रहे CBI अधिकारी एके शर्मा का ट्रांसफर बिना न्यायालय की इजाजत के नहीं किया जाए. लेकिन CBI के दो अधिकारी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच के विवाद के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने CVC की सिफारिश पर दोनों अधिकारियों को छु्ट्टी पर भेज दिया था और नागेश्वर राव को CBI का अंतरिम निदेशक नियुक्त कर दिया गया।

बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में कोर्ट की अवमानना का सामना कर रहे CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने नागेश्वर राव के माफीनामे को नामंजूर कर दिया. चीफ जस्टिस ने नागेश्वर राव पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, इसके अलावा जब तक कोर्ट की कार्यवाही चलेगी तब तक नागेश्वर राव और दूसरे अधिकारी को कॉर्नर में बैठना होगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »