भोपाल : मंगलवार, फरवरी 2, 2021
वन विभाग को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत पिछले साल में 46 प्रकरणों में 2685.547 हेक्टेयर वन भूमि की औपचारिक स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। इसके अलावा इसी अवधि में 1117.239 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन की सैद्धांतिक मंजूरी भी भारत सरकार से मिली है।
वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने बताया कि प्रदेश के लेफ्ट विंग एक्सट्रिमज्म प्रभावित जिले बालाघाट और मण्डला जिले में 13 गैर वानिकी उपयोग के लिए शासकीय विभागों को पाँच हेक्टेयर तक और अन्य जिलों में 15 गैर वानिकी उपयोग के लिए शासकीय विभागों को एक हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन के अधिकार राज्य सरकार को हैं।
वन मंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जिन 46 प्रकरणों में औपचारिक स्वीकृति दी गई है उनमें सड़क के 17 प्रकरण में 378.639 हेक्टेयर, विधुत परियोजना के 12 प्रकरण में 555.825 हेक्टेयर, जल संसाधन विभाग के 6 प्रकरण में 532.419 हेक्टेयर, खनिज से संबधित एक प्रकरण में 874.146 हेक्टेयर, रेलवे के 5 प्रकरण में 329.143 हेक्टेयर में और 5 अन्य प्रकरण में 15.374 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।