11 नवंबर 2020
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (पीटीआरआई) श्री डी.सी. सागर ने पुलिस अधीक्षक, कटनी को माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा जारी निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये समुचित उपाय किये जाने के लिये निर्देशित किया है।
एडीजी श्री सागर ने कटनी जिले के पिपरियाकलां बगैहा मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में 4 व्यक्तियों की मृत्यु होने पर मोटर व्हीकल एक्ट-1988 की धारा-135 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सड़क निर्माण संस्था को दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये आवश्यक उपाय किये जाने संबंधी जानकारी भी प्रतिवेदन में लेख करने की हिदायत दी है।
श्री सागर ने जिला सड़क सुरक्षा समिति को मौका-मुआयना करने के निर्देश देते हुए दुर्घटना के संभावित क्षेत्रों के साथ ही दुर्घटना-स्थल को ब्लेक-स्पॉट के रूप में चिन्हित कर दुर्घटनाओं के निदान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है।