न गरबा का आयोजन होगा, न चल-समारोह की अनुमति होगी

19 september 2020

गृह विभाग ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर त्यौहारों के लिये निर्देश किये जारी

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग डॉ. राजेश राजौरा ने धार्मिक कार्यक्रम और त्यौहारों के मद्देनजर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिये नवीन दिशा-निर्देश जारी किये हैं। त्यौहारों के दौरान धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिये चल-समारोह निकालने की अनुमति नहीं रहेगी। गरबा का भी आयोजन नहीं हो सकेगा।

डॉ. राजौरा ने बताया है कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की अधिकतम ऊँचाई 6 फीट रहेगी और पंडाल का साइज 10×10 फीट रहेगा। आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसके लिये जिला प्रशासन से पूर्वानुमति प्राप्त करना जरूरी होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड-स्पीकर) के उपयोग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइड-लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।

डॉ. राजौरा ने बताया है कि मूर्ति विसर्जन के लिये जिला प्रशासन द्वारा ऐसे उपयुक्त स्थलों का चयन किया जायेगा, जहाँ कम से कम भीड़ रहे। विसर्जन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर भी जिला शांति समिति तथा जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में विचार किया जा सकता है। मूर्ति विसर्जन के लिये जिला प्रशासन से अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह के लिये पूर्व से ही लिखित अनुमति प्राप्त करना होगी।

डॉ. राजौरा ने बताया है कि समस्त दुकानों को रात्रि 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी। केमिस्ट, रेस्टारेंट, भोजनालय, राशन एवं खान-पान से संबंधित दुकानें 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती हैं। दुकान संचालक स्वयं मास्क पहनेंगे तथा ग्राहकों के उपयोग के लिये सेनेटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिये एक-एक गज की दूरी पर घेरे बनायेंगे। ऐसा नहीं करने पर संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी। समस्त कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि दुकानों का निरंतर निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »