जैव विविधता से प्राप्त संसाधनों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को वनमण्डल कार्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य । वनमण्डलाधिकारी
10 जुलाई 2020 अमित श्रीवास्तव ओबेदुल्लागंज
जैव विविधता से प्राप्त वस्तुओं का व्यापार और इससे जुड़ी वन संपदा का व्यापार करने वाले व्यापारियों को मध्यप्रदेश जैव विविधता अधिनियम 2002 में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यापारियों को वनमंडल कार्यालय में व्यापार का पंजीयन कराना अनिवार्य है इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए वन मण्डल अधिकारी ओबैदुल्लागंज विजय कुमार ने बताया कि कोई व्यक्ति जैव विविधता से प्राप्त संसाधनों से आय अर्जित करता है या भविष्य में इस तरह के व्यापार में अगर कार्य करना चाहता है तो वह मध्यप्रदेश जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत वन मण्डल कार्यालय में आकर पंजीयन अवश्य करा लेना चाहिए जिससे कि वह कानूनी कार्रवाई से बच सकें एवं वैधानिक रूप से अपना व्यापार संचालित कर सके अगर कोई व्यक्ति जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत अपना पंजीयन नहीं कराता है और चोरी छुपे इन संसाधनों का व्यापार करते पाया जाता है तो उस पर जैव विविधता अधिनियम 2002 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना वर्णित है हाल ही में वन क्षेत्र दाहोद अंतर्गत 4 व्यापारियों के यहां पर जैव संसाधनों का अवैध व्यापार एवं संग्रहण करना पाया गया था व्यापारियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन जैव विविधता अधिनियम 2002 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है साथ ही जैव विविधता का व्यापार करने वाले व्यापारी को हिदायत देते हुए यह अपील भी की गई है कि वह वन संपदा को बेचने व खरीदने हेतु वन विभाग कार्यालय ओबेदुल्लागंज में आकर अपना पंजीयन निश्चित ही करा लेवें जिससे जैव विविधता से प्राप्त संसाधनों का व्यापार वैधानिक ढंग से व्यापारी बंधुओं द्वारा किया जा सके और जैव विविधता अधिनियम निहित प्रावधानों का पालन भी हो सके ।
इनका कहना है
जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार जैव विविधता से जुड़े संसाधनों का व्यापार करने वाले व्यक्तियों को पंजीयन कराना अति आवश्यक है इसके लिए हमारे द्वारा व्यापारियों को हिदायत देते हुए अपील भी की है कि वह जल्द से जल्द अपना पंजीयन करा ले एवं वन विभाग को सहयोग करें ।
विजय कुमार वनमण्डलाधिकारी ओबेदुल्लागंज