आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण डॉ. ई. रमेश कुमार ने हरदा जिले की सामाजिक “संस्था” ‘पहल सामाजिक विकास, कार्यवाही का विभागीय मान्यता निरस्त कर दी है।
निरीक्षण में पाई गई थीं खामियाँ
विभागीय मान्यता नियमों का पालन नहीं करने और केन्द्र सरकार के प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट (पीएमयू) द्वारा किये गये निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के कारण अशासकीय संस्था को केन्द्र सरकार से प्रदाय होने वाले अनुदान पर रोक लगी थी एवं प्रदान की गई अनुदान राशि मय ब्याज वसूल किये जाने के लिए निर्देशित किया गया।
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संस्था को नोटिस जारी कर संस्था का जवाब जिला कलेक्टर के अभिमत के साथ 28 सितंबर 2022 तक माँगा गया था। उत्तर संतोषजनक न होने से संस्था की विभागीय मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई है। साथ ही कलेक्टर हरदा को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि संबंधित संस्था को जारी अनुदान राशि मय ब्याज सहित वसूल की जाए।