आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री भरत यादव ने जानकारी दी है कि प्रदेश की नगरीय स्थानीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को भी 1 अक्टूबर 2022 से छठे वेतनमान में मूल पेंशन पर 201 प्रतिशत और सातवें वेतनमान में 33 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा 30 नवंबर को पेंशनरों और परिवार पेंशनरों की महंगाई राहत दरों में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं।