भारत सरकार एवं मध्पप्रदेश शासन की गाईड लाईन के अनुसार दर्शानार्थियों के लिए खुलेंगे समस्त धार्मिक स्थल

नसरुल्लागंज सीहोर लक्ष्मीनारायण अग्रवाल


भारत सरकार एवं मध्पप्रदेश शासन की गाईड लाईन के अनुसार दर्शानार्थियों के लिए आज से खुलेंगे समस्त धार्मिक स्थल


कलेक्टर ने धार्मिक प्रतिष्ठानों, पूजा स्थलों पर कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सावधानियां बरतने के दिए निर्देश

शासन के नियमों का पालन करते हुए जिले में समस्त धार्मिक स्थल सोमवार से खोले जाएंगे। कन्टेनमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान, पूजा स्थल बंद रहेंगे। सिर्फ कन्टेनमेंट एरिया के बाहर के स्थलों पर प्रवेश की अनुमति होगी। धार्मिक प्रतिष्ठानों, पूजा स्थलों पर नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सहित आवश्यक सावधानियों का पालन सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
जारी निर्देश में कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं बीमारियों-कोमॉबिडि कंडीशन्स् से ग्रस्त व्यक्तियों को घर पर रहने की सलाह दी जाए। धार्मिक प्रतिष्ठान संचालकों द्वारा यह जानकारी उनके स्थान भेंट करने वालों को प्रदान करने के लिए कहा गया है।
धार्मिक स्थलों पर कार्यरत व्यक्तियों एवं आगन्तुकों के लिए सावधानियां
धार्मिक प्रष्ठिानों, पूजा स्थलों पर कार्यरत व्यक्तियों तथा आगन्तुकों द्वारा अनिवार्य रूप से हर समय आवश्यक सावधानियों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर जहां तक संभव हो आपस में 06 फीट की दूरी रखने, चेहरे को मास्क, फेस कवर से ढंकना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने, हाथों को बार-बार 40 सेकेण्ड तक साबुन से अच्छी तरह से धोने तथा सेनेटाइजर से कम से कम 30 सेकेण्ड तक हाथों को अच्छी तरह सेनेटाइज करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। श्वसन एंटीकेट्स का कड़ाई से पालन कराने, छींकते या खांसते समय मुंह को रूमाल, टिश्यू पेपर या कोहनी से ढकना तथा उपयोग किए गए टिश्यू पेपर का ठीक से निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। साथ ही स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी करने, बीमारी के लक्षण होने पर तत्काल जिले की हेल्पलाईन पर सम्पर्क करने तथा सभी को आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड कर उपयोग करने की सलाह देने के लिए कहा गया है।
धार्मिक प्रतिष्ठानों पर आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश
इसी प्रकार धार्मिक प्रतिष्ठानों, पूजा स्थलों के प्रवेश द्वार पर हैण्ड हायजीन के लिए सेनेटाइजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने, सर्दी, खांसी या बुखार आदि नहीं होने पर ही लोगों को परिसर में प्रवेश की अनुमति रहने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। मास्क, फेस कवर पहनने पर ही प्रवेश की अनुमति होगी। कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी प्रसार सामग्री का प्रदर्शन प्रमुखता से करने, ऑडियो व वीडियो क्लिप द्वारा बचाव संबंधी सावधानियों का प्रसारण बार-बार सुनिश्चित करने तथा जूते/चप्पल स्वयं के वाहन में खोल कर आने की समझाईश देने के लिए कहा गया है। आवश्यक होने पर जूते/चप्पल प्रत्येक व्यक्ति या परिवार के लिए निर्दिष्ट पृथक स्थान पर स्वयं द्वारा रखे जाएं।
धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराएं
धार्मिक प्रतिष्ठानों, पूजा स्थलों के परिसर के बाहर एवं पार्किंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करवाना धार्मिक प्रतिष्ठान संचालकों के लिए अनिवार्य है। परिसर के अंदर या बाहर संचालित दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन 24 घंटे सुनिश्चित करने, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए कतार की लाईन में गोले के निशान बनवाने, संभव होने पर प्रवेश एवं निकास द्वारा पृथक रखने, प्रवेश के लिए कतार में कम से कम 06 फीट की दूरी सुनिश्चित करने, परिसर में प्रवेश के पूर्व आगन्तुकों द्वारा साबुन एवं पानी से हाथ तथा पैर का धोना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग नार्मस का पालन करने, वातानुकूलित, एसी के लिए सीपीडब्लूडी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार मूर्ति तथा धार्मिक ग्रंथ आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं देने, धार्मिक प्रतिष्ठानों में प्रसाद, चरणामृत, छिड़काव आदि का वितरण वर्जित होने, आरती की थाली या मूर्ति आदि पर चढ़ावा कैश के रूप में नहीं देने के लिए कहा गया है। डिजिटल ट्रांसफर ऑफ मनी को प्राथमिकता देने या दानपेटी में ही दान देने के लिए कहा गया है।
धार्मिक स्थल पर फूल, नारियल, चादर सहित अन्य
सामग्री चढ़ाने की अनुमति नहीं
धार्मिक प्रतिष्ठान में फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर, चूनरी आदि चढ़ाने की अनुमति नहीं देने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार मंदिर में घंटी बजाने की अनुमति नहीं देने, रेलिंग का स्पर्श करने से बचने, अधिक भीड़ या बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं देने, कोविड-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में प्रि-रिकार्डेड भजन/गीत बजाए जाने और कॉयर, सिंगिंग तथा गुरूवाणी गाने की अनुमति नहीं देने के लिए कहा गया है। साथ ही घर से वजू करके आने, प्रार्थना के लिए जाजम नहीं बिछाने के लिए कहा गया है। श्रृद्धालु अपना कपड़ा स्वयं लाएं तथा प्रार्थना के बाद वापस ले जाएं।
लंगर, सामुदायिक रसोई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नार्मस का करें पालन
इसके अतिरिक्त धार्मिक प्रतिष्ठानों में सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान में सोशल डिस्टेंसिंग नार्मस का पालन भोजन बनाने और वितरण के दौरान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। परिसर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने, धातु से बनी वस्तुएं रैलिंग, नल, दरवाजे के हेण्डल आदि का बार-बार विसंक्रमण सुनिश्चित करने, धार्मिक प्रतिष्ठान द्वारा परिसर की बार-बार सफाई और विसंक्रमण सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा गया है। एक प्रतिशत सोडियम होईपोक्लोराईट सोल्युशन का उपयोग विसंक्रमण के लिए करने के लिए कहा गया है। कर्मचारियों एवं आगन्तुकों द्वारा छोड़े गए मास्क, फेस कवर तथा ग्लब्स का समुचित निपटान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
परिसर में पुष्ट या संभावित संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति
पाए जाने पर बरतें सावधानी
इसी प्रकार परिसर में पुष्ट या संभावित संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति पाए जाने पर व्यक्ति को अलग कमरे या ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां अन्य लोगों की आवाजाही ना हो। चिकित्सक द्वारा जांच किए जाने तक व्यक्ति को मास्क, फेस कवर उपलब्ध कराने, तत्काल निकटस्थ अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क कर सूचना देने या जिले/राज्य की हेल्पलाईन पर सूचित करने के लिए कहा गया है। संबंधित पब्लिक हेल्थ अथारिटी जिला आरआरटी चिकित्सक द्वारा रिस्क असेसमेंट अनुसार प्रबंधन, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं विसंक्रमण संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करना जरूरी है। व्यक्ति के पॉजीटिव पाए जाने पर धार्मिक प्रतिष्ठान के परिसर का विसंक्रमण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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