चिन्हित सेवाओं को लॉकडाउन से मिलेगी छूट कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

3 मई 2020,

लक्ष्मीनारायण अग्रवाल सिहोर

चिन्हित सेवाओं को लॉकडाउन से मिलेगी छूट
कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

                           नसरुल्लागंज  गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चिन्हित सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त किया गया है। इसी संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। सीहोर जिले की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत चिन्हित सेवाओं को लॉकडाउन से छूट प्रदान की गई है। साथ ही पूर्व में जारी आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा। 

जारी आदेश अनुसार आष्टा एवं सीहोर में सभी निर्धारित मापदंडों का पालन कराते हुए किसानों की फसल नीलामी प्रक्रिया से क्रय की जा रही है उसी प्रकार इछावर एवं नसरुल्लागंज मंडी में भी नीलामी प्रारंभ कराई जाएगी। आज कृषि उपज मंडी मंडी नसरुल्लागंज में मंडी सचिव द्वारा व्यापारियों की बैठक ली गई वही कृषकों की उपज को प्रातः 10:00 बजे से सोशल डिस्ट्रेसिंग का पालन कराते हुए पुनः चालू करने का निर्णय लिया गया मंडी प्रांगण नसरुल्लागंज कृषि उपज की नीलामी हेतु 100 ट्राली का प्रवेश प्रता: सोमवार 8:00 बजे दिया जावेगा वही मंडी सचिव द्वारा व्यापारी व कृषको से अपील भी की गई कोरोना,वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अनिवार्य रूप से मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें

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