1 मार्च 2020, भोपाल, रिद्धिमा
एमपी नगर में गुरुदेव गुप्त तिराहे के पास खाली 200 करोड़ की जमीन के फर्जी पट्टे तैयार करने, राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी करने और फर्जी नोटशीट तैयार करने के 17 साल पुराने मामले के मुख्य आरोपी बाबूलाल सुनहरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दरसल यह मामला 2003-2007 के बीच का है। इस दौरान मुख्य आरोपी बाबूलाल ने राजस्व भूमि के मामलों में फर्जी पट्टे तैयार किए और राजस्व विभाग की फर्जी नोटशीट तैयार कर करोड़ों की संपत्ति आरोपियों के नाम करने में मदद की। बाबूलाल ने सरकारी जमीनों के फर्जी पट्टे तैयार कर नामांतरण कराने के लिए फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए जिससे सरकार काे करोड़ों का नुकसान हुआ।
आरोपियों की सज़ा
- मुख्य आरोपी बाबूलाल सुनहरे को उम्रकैद व 4 लाख जुर्माने की सजा सुनाई।
- आरोपी संजीव बिसारिया, उनकी मां माया बिसारिया और बहनों अमिता, अल्पना व प्रीति बिसारिया के अलावा शैलेंद्र जैन को दस साल की जेल और 3-3 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।
- अदालत ने सावित्री बाई और अदालत में कर्मचारी रहीं रूपश्री जैन को 7-7 साल जेल और तीन लाख जुर्माना
- मोहम्मद अनवर को पांच साल और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई।