पठानकोट 10 जून 2019,Edited by Monu .S
कठुआ गैंगरेप मामले में पठानकोट कोर्ट ने लिया फैसला जिसमें मुख्य आरोपी सांजी राम को दोषी करार किआ. साथ ही अन्य 5 भी दोषी करार दिए गए हैं. जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया.
जम्मू के कठुआ में पिछले साल 10 जनवरी को 8 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर कथित तौर पर एक मंदिर में उसे 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया था. इस दौरान एक पुलिसकर्मी सहित 8 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया था. फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान पीड़ित बच्ची को भांग और नशीली दवाओं का ओवरडोज देकर अचेत रखा गया था.
पठानकोट की अदालत ने मामले में मास्टर माइंड सांजी राम, आनंद दत्ता, प्रवेश कुमार, तिलक राज, दीपक, सुरेंद्र को दोषी करार दिया गया है. जबकि एक आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है.
पीड़िता की 13 जनवरी को गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. 16 जनवरी को पीड़िता का शव इलाके में ही फेंक दिया गया था. पुलिस के मुताबिक, सात दिनों तक लगातार अत्याचार सहने के बावजूद पीड़िता इसलिए मदद के लिए चीख पुकार नहीं मचा सकी, क्योंकि किडनैप किए जाने के थोड़ी ही देर बाद आरोपियों ने बच्ची को भांग खिला दी थी.
इस पूरी घटना का मास्टर माइंड राजस्व विभाग का रिटायर्ड अधिकारी 62 वर्षीय सांजी राम है. जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया है. उसी ने यह पूरी साजिश रची थी. रासना गांव में मंदिर के सेवादार सांझी राम ने बकरवाल समुदाय को इलाके से हटाने के लिए मासूम से गैंगरेप की साजिश रची थी.