हटाई जायेगी रहवासी क्षेत्रों से खतरा बन चुकी औद्योगिक एवं व्यवसायिक इकाईयां
कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में लिया गया निर्णय सूची तैयार करने अधिकारियों को दिये निर्देश
जबलपुर :
करमेता के पास ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट में लगी आग की घटना के मद्देनजर प्रशासन ने ऐसी सभी व्यावसायिक एवं औद्योगिक इकाईयों को शहर से दूर करने का निर्णय लिया है, जो रहवासियों के लिये खतरा बन चुकी हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आज शुक्रवार को औद्योगिक सुरक्षा विभाग, नगर निगम, टाउंन एंड कंट्री प्लानिंग, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों की बैठक लेकर ऐसी इकाईयों को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिये हैं जो रहवासियों के लिये खतरा हैं और जिन्हें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तथा प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रावधानों के मुताबिक आवासीय क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह भी मौजूद थीं।
कलेक्टर श्री सक्सेना ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को ऐसी इकाईयों के लायसेंस का नवीनीकरण नहीं करने के निर्देश भी बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि ऐसी इकाईयों को सूचीबद्ध कर उनके संचालकों को इन्हें रहवासी क्षेत्रों से शीघ्र दूर स्थानांतरित करने कहा जाये। श्री सक्सेना ने आम जनजीवन के लिए खतरा बन चुकी ऐसी इकाईयों को सूचीबद्ध करने में सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि यदि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तथा प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रावधानों एवं नियमों के मुताबिक हानिकारक होने के कारण यदि कोई व्यवसायिक गतिविधि रहवासी इलाके में नहीं संचालित की जा सकती हैं तो अनुमतियां या लायसेंस जारी करने वाले विभागों को भी ऐसी इकाईयों की अनुमतियां निरस्त करनी होगी। श्री सक्सेना ने ऐसी सभी इकाईयों को शासकीय विभागों की ओर से आपूर्ति आदेश नहीं दिये जाने के निर्देश भी दिये।
कलेक्टर श्री सक्सेना ने कहा कि जनजीवन के लिए खतरा बन चुकी औद्योगिक एवं व्यवसायिक इकाईयों को रहवासी क्षेत्रों से दूर करने यदि आवश्यक हो तो प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया जाये तथा इसका पालन कराने की जिम्मेदारी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को दी जाये। श्री सक्सेना ने कहा कि ऐसी इकाईयों को रहवासी क्षेत्रों से दूर स्थानांतरित करने उनके संचालकों को कुछ दिनों की मोहलत भी दी जा सकती है बशर्ते वे इस बीच फायर एनओसी सहित सभी सुरक्षा मापदण्डों का पालन करने तैयार हो। क्रमांक/882/मार्च-14