अवैध कॉलोनियों के लिए भवन अनुज्ञा और विकास की नई पहल
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मंगलवार 23 मई को पूर्वान्ह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में नगरीय क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों एवं भवन अनुज्ञा देने का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यवाही के फलस्वरुप इन कॉलोनियों में विकास कार्यों के संचालन में आसानी होगी और नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ बेहतर ढंग से दी जा सकेंगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 31 दिसम्बर 2016 तक निर्मित अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर उन्हें वैध करने की कार्यवाही करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के परिपालन और क्रियान्वयन के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक नियम-2021 में संशोधन कर इसका प्रकाशन 24 मार्च 2023 को किया गया। संशोधित नियमों के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाही की गई है।