चिकित्सा शिक्षा नियम में संशोधन जारी
राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार अब शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी को सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये स्वीकृत कुल सीट्स में से 5 प्रतिशत सीट्स आरक्षित की गई हैं। महिला अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत आरक्षण, दिव्यांग अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 5 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी और सैनिक अभ्यर्थी को केवल शासकीय महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये कुल सीट्स का 3-3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
संशोधन अनुसार प्रवर्ग को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि इसमें महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग, अनिवासी भारतीय प्रवर्ग एवं शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी शामिल हैं। इसी प्रकार जोड़े गये उप-नियम अनुसार शासकीय विद्यालय से अभिप्रेत है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय। शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा-6 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा-1 से 8 तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के बाद शासकीय विद्यालय में कक्षा-9 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को शामिल किया गया है।
संशोधन नियमानुसार स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) के लिये शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग से प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के जिला शिक्षाधिकारी/जिला संयोजक/सहायक आयुक्त द्वारा जारी किये गये, इस आशय के प्रमाण-पत्र को मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी नियम-2ब की अपेक्षा पूर्ण करता है।