नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने वैज्ञानिक रूप से ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने में विफल रहने को लेकर बिहार सरकार पर 4,000 करोड़ रुपये का मुआवजा लगाया है. चेयरपर्सन जस्टिस एके गोयल की पीठ ने निर्देश दिया कि राशि को दो महीने के भीतर जमा कराया जाए.
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