आयुक्त नि:शक्तजन कल्याण श्री संदीप रजक ने समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार “संविदा शिक्षक वर्ग-3 की सूची जारी, विकलांग कोटे से 755 पदों में से अकेले मुरैना के 450 अभ्यर्थियों का चयन” पर संज्ञान लेते हुए आयुक्त लोक शिक्षण और आयुक्त जनजातीय कार्य को पत्र जारी किया है। श्री रजक ने कहा कि 755 पदों पर दिव्यांगजन का चयन हुआ है। इसमें से अकेले मुरैना जिले से 450 दिव्यांगजन चयनित हुए हैं, जो काफी गंभीर है। श्री रजक ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में दोनों आयुक्तों को अपने विभाग के दिव्यांगता श्रेणी में चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों/शिक्षकों की सूची 15 दिन के भीतर न्यायालय आयुक्त नि:शक्तजन मध्यप्रदेश को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।
पत्र में कहा गया है कि मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद के लिये पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर जारी विज्ञापन के अनुक्रम में दिव्यांगजन के लिये आरक्षित 1086 पदों में से 755 पदों पर विभिन्न दिव्यांगजन का चयन हुआ है। इनमें से 450 दिव्यांगजन अकेले मुरैना जिले से हैं। दिव्यांगजन अधिनियम-2016 के अनुसार जो कोई कपट पूर्वक संदर्भित दिव्यांगजन के लिये आशयित किसी फायदे को लेता है या लेने का प्रयास करता है, वह दण्डनीय है। ऐसे मामले में 2 वर्ष तक का कारावास या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित होगा।