सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए संचालित योजनाओं में यूडीआईडी नंबर और यूडीआईडी एनरोलमेंट नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। इसके मद्देनजर प्रदेश में भी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संचालित योजनाओं में लाभ स्वीकृत करने के लिए यूडीआईडी नबंर को अनिवार्य किया है।
प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदवई ने कलेक्टर्स को जारी निर्देश में कहा है कि केन्द्र द्वारा देश में दिव्यांगों के लिए संचालित सभी योजनाओं में यूडीआईडी नंबर और यूडीआईडी एनरोलमेंट नंबर 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य किया गया है। मध्यप्रदेश के समस्त दिव्यांगो के यूडीआईडी जनरेट करने और नवीन दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल से जारी करने संबंधी प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण और आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से पत्र जारी किया गया था। केन्द्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 1 मई 2021 से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र केवल यूडीआईडी पोर्टल से सक्षम चिकित्सा प्रधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाता है।