नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों में नियमित वेतनमान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु पर अब उनके परिजन को 5 लाख रूपये की बीमा राशि मिलेगी। अभी इन्हें 2 लाख रूपये मिलते हैं।
गौरतलब है कि नगरीय निकायों में नियमित वेतनमान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को वर्तमान में सामान्य मृत्यु पर एक लाख रूपये और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर 2 लाख रूपये की बीमा राशि मिलती है।
मंत्री श्री सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों में एक जनवरी, 2005 के बाद नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों को शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की तरह राष्ट्रीय पेंशन योजना में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) के लाभ मिलेंगे। श्री सिंह ने अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।