पंचायती ग्रामीण विकास मंत्रालय
भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायती ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि सरपंच पति अब शासकीय कार्यों में भाग नहीं ले सकेंगे.
सरपंच महिला को चुना गया तो शासकीय कार्य और कार्यक्रमों मेें महिला सरपंच की शामिल होने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. आदेश में साफ कहा गया है कि अगर सरपंच पतियों और पुत्र की सक्रियता कम नहीं हुई तो ऐसी चुनी हुई महिला सरपंचों को उनके पद से हटा दिया जाएगा.
मध्य प्रदेश शासन के पंचायती ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऐसा आदेश पहली बार जारी किया है. आदेश के मुताबिक सरपंच महिला होने पर उसके पति का शासकीय कार्यक्रमों में शामिल होना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा. बावजूद इसके यदि चुनी हुई महिला सरपंच की जगह उनके पति शासकीय कार्यालयों में जाते हैं और अनावश्यक रूप से शासकीय कार्यों में बाधा डालते हैं तो ऐसी चुनी हुई महिला सरपंच को उसके पद से हटा दिया जाएगा.