चेक बाउंस होने पर सुनाई 3 महीने कारावास की सजा

पिपलिया मंडी-: नारायणगढ़ कोर्ट के न्यायिक मजि्ट्रेट प्रथम श्रेणी साक्षी प्रसाद ने चेक बाउंस के मामले में फैसला देते हुए चेक देने वाले आरोपी को 3 माह सश्रम कारावास की सजा दी और उसपर 1,81,000/- रुपए का जुर्माना भी लगाया।
न्यायालय में चेक बाउंस का परिवाद लगाने वाले परिवादी भाजपा नेता और पूर्व पार्षद प्रतिनिधि मनोहर काबरा के अधिवक्ता एम. सय्यद मंसूरी व लॉ इंटर्न जैनुल मंसूरी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि, परिवादी मनोहर काबरा की ग्राम नेनोरा स्थित भूमि निर्मला पति मोहनलाल निवासी निनोरा ने खरीदी थी, जिसकी गाइडलाइन के मूल्य की रजिस्ट्री करवा ली थी और ऊपर के 3 लाख रुपए बाकी रखते हुए 1-1 लाख के 3 चेक दिए थे। जिसके बाद परिवादी मनोहर ने उसमे से 1 लाख रुपए का एक चेक बैंक मे लगाया तो वह बाउंस हो गया। जिसके बाद मनोहर काबरा ने अपने अधिवक्ता एम सय्यद मंसूरी के माध्यम से कोर्ट में निर्मला के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया। न्यायालय में निर्मला के द्वारा यह बचाव लिया गया कि, भुमि की जो भी राशि तय हुई थी, वो समस्त राशि उसके द्वारा अदा कर दी गई है, जिसका रजिस्ट्री मे उल्लेख है। सौदे के समय के निर्मला के 3 चेक मनोहर के पास पड़े रह गए थे, वह रजिस्ट्री के बाद वापस करने थे, जो वापस नहीं किए और उनका दुरुपयोग कर केस लगाया गया है।
न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण कर परिवादी अधिवक्ता एम सय्यद मंसूरी के तर्कों से सहमत होते हुए परिवादी मनोहर काबरा के पक्ष में फैसला देते हुए निर्मला को 3 माह सश्रम कारावास की सजा दी और 1 लाख के चेक पर 9 प्रतिशत ब्याज के मान से कुल 1 लाख 81 हजार रूपए का जुर्माना लगते हुए जुर्माने की राशि परिवादी को अदा करने का आदेश दिया है।

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