बसों एवं मालवाहक वाहनों के पंजीयन पर कर में मिलेगी छूट:परिवहन मंत्री श्री राजपूत

यात्री सुविधाओं को बढ़ाने एवं वाहन मालिकों को राहत देने परिवहन विभाग का बड़ा निर्णय

भोपाल :

प्रदेश में यात्री सुविधाओं के विस्तार एवं मालवाहक वाहनों को राहत देने के लिये  परिवहन विभाग ने माल-यानों के कर का युक्तिकरण करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार मोटरयान कर की दर में छूट देने का निर्णय लिया है। बुधवार को मंत्रालय में समिति की बैठक परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में हुई।

करों की दरों में भारी छूट

राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश के बस ऑपरेटर और मॉलवाहक वाहनों के स्वामी प्रदेश में मोटरयान कर की दर अधिक होने से अन्य राज्यों में अपने वाहनों का पंजीयन करा लेते हैं। इससे प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है। इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने मोटरयान कर में छूट देने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार प्रदेश में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए मप्र में नेशनल परमिट पर संचालित बसों का मासिक कर  प्रति सीट प्रति माह ज्यादा होने से अन्य राज्यों में बसें पंजीयन के लिए चली जाती हैं। इसे कम करने के लिए अब नेशनल परमिट की बसों में मासिक कर प्रति सीट 700 रूपये के स्थान पर 200 रूपये प्रति सीट करने का निर्णय लिया जा रहा है। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि मोटरयान कर में छूट देने से जहाँ वाहनों का पंजीकरण बढ़ेगा वहीं यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा।

कमेटी करेगी वाहन पोर्टल की समस्याओं का निराकरण

परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने हाल ही में प्रारंभ हुए वाहन-4 पोर्टल में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर नाराजगी जताते हुए 7 दिवस में वाहन पोर्टल में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ने कहा कि अधिकारी एवं कर्मचारी तालमेल कर समन्वय के साथ कार्य करें। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने यात्री बसों में ओव्हरलोडिंग पर नाराजगी जताते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश भी दिए।

बकाया मोटरयान कर में मिलेगी छूट

निर्णय लिया गया कि पथभ्रष्ट वाहनों पर बकाया मोटरयान कर की वसूली के लिए 31 मार्च 2021 तक दी गई छूट को फिर से बढ़ाने के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। बकाया राशि की वसूली हेतु सरल समाधान योजना बनाई गई है, जिसमें 5 से 10 साल पुराने वाहनों पर 40 फ़ीसदी, 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर 50 तथा 15 साल पुराने वाहनों पर 70 फ़ीसदी और 20 साल पुराने वाहनों पर 90 फीसदी छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इस योजना से परिवहन विभाग के बकाया खातों की राशि में कमी आएगी और शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि वाहनों पर मोटरयान कर की बकाया वसूली हेतु सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा।

राजस्व बढ़ाने निजी यात्री वाहनों पर लगेंगे विज्ञापन

प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के प्रावधान के तहत निजी यात्री वाहनों पर विज्ञापन लगाए जाने की योजना है। इन वाहनों पर विज्ञापन शुल्क अधिरोपित करने से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 150 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

वाहनों में जल्द लगेंगे पैनिक बटन एवं व्हीकल ट्रेकिंग डिवाइस

परिवहन आयुक्त  श्री संजय कुमार झा ने बताया कि यात्री वाहनों में पैनिक बटन एवं व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के लिये 18 कंपनियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदनों के परीक्षण के बाद चार कंपनियों के आवेदन सही पाए गए हैं। जल्द ही यात्री वाहनों में पैनिक बटन एवं व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभिक चरण में इन कम्पनियों से पैनिक बटन एवं व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

बताया गया कि महिला यात्री बस, कैब, टैक्सी एवं आटो रिक्शा इत्यादि में सफर के दौरान किसी भी प्रकार का खतरा महसूस होने पर पैनिक बटन दबाकर परिवहन विभाग द्वारा बनाये गए कंट्रोल एवं कमाण्ड सेंटर में संदेश पहुँचा सकेंगी। इस संदेश पर माता एवं बहनों को तत्काल डायल 100 की सहायता प्राप्त हो जाएगी।

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